जयपुर। आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस यानी 19 और 26 अप्रैल 2024 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024 जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित, दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित और सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं, अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित दूदू विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 22 मार्च 2024 को जारी आदेशों की अनुपालना में दोनों मतदान तिथियों 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल पर मनरेगा श्रमिकों को भी सवैतनिक अवकाश देय होगा।जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए दल का गठन
श्रीमती नीलिमा तक्षक ने बताया कि निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए दल का गठन भी किया गया है। मतदान दिवस पर कामगारों को सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए दल का गठन किया है। दल में श्रम निरीक्षक सपना चुग (मोबाइल-8239815237), श्रम निरीक्षक भारती भिण्डा (मोबाइल-7790836942) एवं श्रम निरीक्षक अंकिता महर्षि (मोबाइल-7976614153) शामिल है।
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